Kiriburu (Shailesh Singh) : हाटगम्हरिया थाना कांड सं0-42 / 2019, पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त निडाय गागराई को मंगलवार को अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह सजा उसे धारा 06 पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई है. इसके अलावा धारा 366 भादवि के तहत उसे 8 साल के कारावास की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. वह हाटगम्हरिया थाना के अमाडीह का रहने वाला है. उसके पिता चरण गागराई हैं. निडाय गागराई के विरूद्ध नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर उससे दुष्कर्म करने का आरोप है. उसके खिलाफ हाटगम्हरिया थाना में मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त निडाय गागराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था.
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