Ranchi: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 को मंजूरी दे दी है. विधानसभा के मॉनसून सत्र में यह विधेयक पारित हुआ था. इस विधेयक के तहत कोयला धारित भूमि पर 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन, लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन, बॉक्साइट धारित भूमि पर 70 रुपए प्रति मीट्रिक टन, चूना पत्थर धारित भूमि पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन, मैंगनीज अयस्क धारित भूमि पर 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन और अन्य खनिज धारित भूमि पर प्रति टन खनिज के प्रेषण पर दी गयी रॉयल्टी का 50 प्रतिशत सेस लगेगा.]
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सालाना 2000 करोड़ अतिरिक्त राजस्व की होगी प्राप्ति
खनिज भूमि पर सेस लगाने से राज्य सरकार को सालाना दो हजार करोड़ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी. खनिज भूमि से मिली सेस की राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य सेवाओं पर खर्च की जाएगी. सेस से मिलने वाली राशि की वसूली खान विभाग करेगा. वहीं सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल पर राज्य सरकार का विभिन्न मदों में एक लाख 36 हजार 42 करोड़ रुपए बकाया है. इस राशि की प्राप्ति के लिए माडा, भू-राजस्व व खान विभाग जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा.
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