Medininagar: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे धड़ल्ले से बिना मैन्युफ़ैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बेची जा रही है खाद्य पदार्थ. इससे बच्चों के खाने से उनके स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है. भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अनदेखा कर बच्चों के लुभावने खाद्यपदार्थ छोटे-छोटे फुटपाथ दुकानों और ठेलों पर बेचा जा रहा है. उंटारी रोड थाना क्षेत्र के डेवडर में गुरुवार को एक स्नैक्स बिना बैच नंबर और उत्पादन तिथि के बेचा जा रहा था.
दुकानदार से पूछे जाने पर बताया कि सभी स्नैक्स कंपनी का प्रोडक्ट है. वहीं स्नैक्स पैकेट पर अंकित मोबाइल नंबर पर बात करने पर बताया कि हमारे सभी प्रोडक्ट पर बैच नंबर मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी तिथि अंकित रहता है. लेकिन उक्त स्नैक्स पर कुछ भी अंकित नहीं था. लोगों का कहना है कि घूम-घूम कर गांव में बेचने वाला पदार्थ अधिकांश एक्सपायरी रहता है. बच्चों के खाने के बाद उनका सेहत बिल्कुल खराब हो जाता है.
बता दें कि नियमानुसार किसी भी खाद्य पदार्थ पर फूड सेफ्टी एक्ट-लाइसेंस के तहत 12 लाख से ज्यादा के आय व्यय वाले उत्पादों को लाइसेंस नंबर होना चाहिए. वहीं 12 लाख से कम आय वालों का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. निर्मित उत्पाद में निर्माता का नाम और पते का पैकेट पर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए. यदि उत्पादक ने उत्पाद में रंग मिलाया है तो उसकी क्वालिटी का उल्लेख होना चाहिए. साथ ही उत्पाद में न्यूट्रीशियन वैल्यू, बैच नंबर, निर्माण तिथी और एक्सपायरी डेट का उल्लेख होना ही चाहिए.
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