Ranchi : प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सरकारी स्कूलों के 978 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला कर दिया है. इसका आदेश गुरुवार को जारी कर दिया गया. बताते चलें कि जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित कक्षा एक से पांच और स्नातक प्रशिक्षित कक्षा छह से आठ शिक्षकों की विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के संबंध में ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर प्राप्त अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन मांगा गया था. आवेदनों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक 2 जुलाई को हुई. इसमें लिये गये निर्णय के आलोक में अंतर जिला स्थानांतरण शर्तों के अधीन किया गया है.
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ये हैं शर्तें
• नये जिले में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान में वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे.
• स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नव पदस्थापित जिला में पूर्व से उस वेतनमान व ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा.
• नव पदस्थापित जिला में समान वेतनमान व ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होगी.
• स्थानांतरित शिक्षकों की उक्त सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाये जाते हैं, जिनकी सेवा नियमित नहीं है अथवा जो विधिवत नियुक्त नहीं है, उन शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाए.
• स्थानांतरित शिक्षक की उक्त सूची में यदि ऐसे शिक्षक हों, जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, तो उन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात ही प्रभावी माना जाएगा.
• विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षकों को स्थानांतरित जिले में योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा.
• स्थानांतरित जिला में शिक्षकों के पदस्थापन के क्रम में विभागीय संकल्पों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए.
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