Ranchi: कुख्यात अपराधी सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र सिंह बंगाली ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड द्वारा उनके प्रीमेच्योर रिलीज के आग्रह को खारिज किए जाने को चुनौती दी है.
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सुनवाई में दो सप्ताह का समय मांगा गया
प्रार्थी सुरेंद्र बंगाली की ओर से दो सप्ताह का समय मांगा गया है, ताकि वे राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड के वर्ष 2024 के फैसले के खिलाफ संशोधन पिटीशन दाखिल कर सकें.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
प्रार्थी सुरेंद्र बंगाली की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 के जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ केरला एवं अन्य का हवाला देते हुए कहा गया है कि सजा सुनाए जाने के बाद वह 25 साल 4 माह का समय जेल में बिता चुके हैं और रिमिशन के साथ वे 31 साल जेल में सजा भुगत चुके हैं.
लालपुर थाना कांड में मिली थी फांसी की सजा
लालपुर थाना कांड संख्या 31/1996 में हत्या से जुड़े एक मामले में सुरेंद्र बंगाली को रांची सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र बंगाली के फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला था.
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