Ranchi: रांची सिविल कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इन्जंक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. नोटिस जारी होने के बावजूद फेसबुक की तरफ से किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने फेसबुक पर नाराजगी जतायी, और प्रार्थी यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इश्तेहार छपवाने का भी आदेश दिया.
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की है. इस बीच निशिकांत दुबे के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. वहीं पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट में इन्जंक्शन पिटीशन दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि निशिकांत दुबे को उनके खिलाफ ट्विटर पर कुछ भी लिखने से रोका जाये.
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फेसबुक के साथ ट्विटर को भी बनाया पार्टी
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन भी दायर की गयी है. मुख्यमंत्री की ओर से दर्ज करवायी गयी इस विविध दीवानी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सब जज 1 की अदालत में सुनवाई हो रही है.
वहीं पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज ओरिजिनल सूट में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी पार्टी बनाया गया है. हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज की गयी केस की फाइलिंग नंबर 392/2020 है. साथ ही पंजीकृत नंबर 151/2020 है. यह मुकदमा 4 अगस्त को दायर किया गया था.
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