Ranchi/ Delhi: बाघमारा के भाजपा विधायक और कई कारणों से चर्चा में रहने वाले ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के यौन शोषण करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. पीड़िता के द्वारा याचिका दायर कर ढुल्लू की जमानत रद्द करने की अपील कोर्ट से की गयी थी. लेकिन अदालत ने पीड़िता की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था की महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि विधायक ढुल्लू महतो महतो का उनके क्षेत्र में काफी दबदबा है. ढुल्लू के खिलाफ 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में या तो वे बरी हो गए हैं या फिर उन मामलों में गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है. ऐसे में अगर विधायक जमानत पर रहते हैं तो यौन शोषण के मामले में निष्पक्ष ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है. क्योंकि आरोपी विधायक ढुल्लू महतो जेल से बाहर हैं और इस मामले में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए उनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए.
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महिला नेत्री ने लगाए थे संगीन आरोप
बता दें की हत्या का प्रयास, रंगदारी और महिला नेत्री के साथ रेप करने समेत कई संगीन आरोप झेल रहे विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ महीनों पूर्व जमानत दी थी और हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. झारखंड हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही धनबाद पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर दर्ज की थी और उसका बयान दर्ज किया था.
पीडिता के अधिवक्ता निर्मल अम्बष्ठ के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने ढुल्लू महतो को कई शर्तों के साथ जमानत दी थी. लेकिन जमानत मिलने के बाद वह लगातार पीड़िता को धमकी दे रहे हैं. वही इस मामले से जुड़े गवाहों को भी प्रभावित करने का आरोप ढुल्लू महतो पर लगाया जा रहा है.
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