Dhanbad: धनबाद (Dhanbad) वासेपुर में जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्याकांड के नामजद आरोपी प्रिंस खान के भाई गोडविन खान उर्फ शौकत खान ने सोमवार 2 मई को सुबह अदालत में सरेंडर कर दिया. उसके साथ उसी के खासमखास नन्हे की रेकी करने वाले हीरा ड्राइवर ने भी नाटकीय ढंग से सरेंडर किया है. माना जा रहा है कि दोनों के धनबाद आने की भनक पुलिस को लग गई थी. पुलिस गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रही थी. परंतु तब तक आरोपियों को भी पुलिस के आने की धमक का एहसास हुआ और उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
अदालत में जमानत की अर्जी खारिज, भेजे गए जेल
गोडविन के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट एवं अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. गौरतलब है कि गोडविन की अग्रिम जमानत अर्जी विगत 20 अप्रैल को झारखंड उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है. इसके पहले 21 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने भी गोडविन खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
पुलिस ने गिरफ्तारी का बिछाया जाल, मगर नाकाम
पुलिस को गोडविन एवं हीरा के आत्मसमर्पण करने की आहट मिल चुकी थी. लिहाजा पुलिस ने जाल बिछाते हुए सीजेएम कोर्ट कैंपस के चारों तरफ सादे लिबास में जवानों को तैनात कर दिया था. कोर्ट के अंदर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिसकर्मी अपनी नजरें जमाए बैठे थे. बावजूद पुलिस को चकमा देते हुए गोडविन एवं हीरा मुंह में स्कार्फ बांधकर अदालत में घुसे और सरेंडर कर दिया. दोनों जेल गेट के पीछे वाले रास्ते से सीजेएम कैंपस में सीधे घुस गए. अदालत में घुसने से पहले एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी. उसने दोनों को पकड़ने का प्रयास भी किया. परंतु दोनों उसे झटका देते हुए कोर्ट के अंदर घुस गए.
विगत वर्ष 24 नवंबर को हुई थी नन्हे खान की हत्या
जानकारी हो कि 24 नवंबर 2021 को दोपहर करीब 3 बजे दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे जमीन कारोबारी नन्हे को गोलियों से भून डाला था. अपराधी आराम से भाग निकले थे. बाद में स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ नन्हे को उठाकर एसएनएमएमसीएच पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नन्हे खान के भाई अल्ताफ आलम उर्फ रूमी के फर्द बयान पर मामला दर्ज किया गया. प्राथमिकी में 12 लोग नामजद हैं. नामजद आरोपियों में गोपी खान उर्फ जियाउर रहमान, गोडविन खान उर्फ शौकत अली, बंटी खान उर्फ जियाउल हक, प्रिंस खान उर्फ हैदर अली, शम्मी, इरफान मुखिया, हैदर खान, हीरा ड्राइवर, भोमा रजा, डिक्की,अनवर एवं डिम्पी शामिल हैं. गौरतलब है कि हत्या की जिम्मेदारी प्रिंस खान ने ली है. वह अब भी फरार है. वह लगातार धनबाद के व्यवसायियों को धमकी भी दे रहा है.
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