Ranchi : रांची व्यवहार न्यायालय में अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के अभियुक्त को दोषी करार दिया है. अदालत नौ मई को सजा सुनाएगी. मामला दशम फॉल थाना क्षेत्र के भुइसुडीह गांव का है. अभियुक्त सुभाष मुंडा एवं मृतक राम चरण मुंडा का एक ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. प्रेमिका का किसी अन्य युवक से बातचीत करना सुभाष को नागवार गुजरा.
अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश किये गये
23 दिसंबर 2018 की रात जब राम चरण मुंडा अपने दोस्तों के साथ बिरसा उद्यमिता केंद्र में सोया था, उसी समय सुभाष मुंडा गाड़ी ठीक करने वाले औजार से सिर कूच कर उसकी हत्या कर दी. मृतक के मामा के बयान पर दशम फॉल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एपीपी मोहन कुमार ने की. सुनवाई के दौरान अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह पेश किए गए. बता दें कि मृतक ट्रैक्टर चालक था. भुइसुडीह गांव में मामा के घर पर रहकर कामकाज करता था. वहीं, अभियुक्त भी उसी गांव का रहने वाला है.
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