राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
दोनों पर सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए रिश्वत लेने का है आरोप
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू के जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार और जिला कल्याण कार्यालय के सहायक मनोज कुमार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप में अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है. भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने का निर्देश देकर हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट की है. दोनों अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पलामू थाना में कांड संख्या 10/2021 के तहत 5 अगस्त 2021 को एफआईआर दर्ज करायी गई थी. इनपर सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए रिश्वत मांगने का आरोप है. मुख्यमंत्री ने मनोज कुमार व सुभाष कुमार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन चलाने का निर्देश दिया है.
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20 हजार मांगी थी रिश्वत
थाना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, दोनों अभियुक्तों पर अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग अंतर्गत धुमकुड़िया भवन निर्माण आवंटन के लिए शिकायतकर्ता (वादी) उमाशंकर बैगा से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, जो सरकारी पद का दुरूपयोग माना गया था. शिकायतकर्ता उमाशंकर बैगा रिश्वत नहीं देना चाहता था. इस बात की सूचना उसने पलामू एसीबी पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दी. इस बात के सत्यापन का जिम्मा पुलिस निरीक्षक (एसआई) नागेन्द्र कुमार मंडल को दिया गया. सत्यापन के क्रम में आरोप के सत्यता की पुष्टि हुई और रिश्वत की राशि के साथ दोनों अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई थी.
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