Ranchi: रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले 12 वें दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने दोषी पर 60 हज़ार का आर्थिक दंड भी लगाया है.
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साल 2019 में 26 नवंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी
अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग आरोपी को दोषी करार दिया था. सज़ा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस जघन्य कांड के लिए नाबालिग दोषी को अपहरण,गैंगरेप और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा मुकर्रर की है.
साल 2019 में 26 नवंबर को दुष्कर्म की घटना हुई थी जिसके बाद स्पीडी ट्रायल के तहत 97 दिन में ही मामले का ट्रायल पूरा कर 11 दोषियों को सजा सुनाई गयी थी.
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प्रधान जिला जज ने वर्ष 2020 में 11 लोगों को दोषी करार किया था
रांची के प्रधान जिला जज ने वर्ष 2020 में 11 दोषियों कुलदीप उरांव, सुनील उरांव,नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा,संदीप उरांव, अजय मुंडा, राजन उरांवऔर ऋषि तिर्की को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी ठहराया था.
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अंतिम सांस तक जेल में ही कैद की सजा काटनी होगी
अपने फैसले में रांची के प्रधान जिला जज नवनीत कुमार ने कहा था की सभी दोषियों ने एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है ऐसे में दोषियों को कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम सजा देना ही उचित और न्यायसंगत है इसलिए सभी दोषियों को इस अपराध के लिए अंतिम सांस तक जेल में ही कैद की सजा काटनी होगी.
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