Jamshedpur (Mujtaba Haider Rizvi) : शहर में बिना अनुमति के अवैध तरीके से विज्ञापन करने वालों के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं. ऐसे विज्ञापन कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी. इनकी सूची तैयार की जा रही है. सभी विज्ञापनकर्ताओं को दो दिन की मोहलत दी गई है. दो दिन में यह विज्ञापनकर्ता जेएनएसी के अधिकारियों से विज्ञापन करने की अनुमति ले सकते हैं. इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया.
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बिना अनुमति विज्ञापन कर रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान
शहर के कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान बिना जेएनएसी की अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित कर रहे हैं. इनको चेतावनी दी गई है कि यह फौरन जेएनएसी से अनुमति ले लें. जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र समिति एरिया के अंदर किसी भी जमीन, भवन, दीवार आदि पर बिना अनुमति विज्ञापन प्रदर्शित करना जुर्म है. इसी तरह, पट्टी, फ्रेम, छतरी, ढांचा, स्टैंडी, साइन बोर्ड, प्रचार गाड़ी, अथवा आकाशीय चिन्ह लगाकर कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिसको भी विज्ञापन प्रदर्शित करना है वह जेएनएसी की अनुमति ले.
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