Noamundi (Sandip Kumar Prasad) : चाईबासा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या के आरोपी हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत रूईया गांव निवासी रूपसिंह हेम्ब्रम को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. रूपसिंह हेम्ब्रम के खिलाफ हाटगम्हरिया थाना अंतर्गत बलंडिया गांव निवासी लक्ष्मी देवगम के बयान पर 14 नवंबर 2020 को मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 13 नवंबर 2020 को लक्ष्मी देवगम धान खेत में काम करने के लिए गई थी. उसका पति हिंदू देवगम उर्फ जोरा उसके पास आ रहा था. उसी समय आरोपी रूपसिंह ने हिन्दू के सर पर बांस के डंडे से प्रहार कर दिया. जिससे हिन्दू देवगम गंभीर रूप से जख्मी हो गया.
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विवाद के बाद की गई थी हत्या
लक्ष्मी अपने पति को घटना स्थल से उठाकर कुमारडूंगी अस्पताल ले गयी. जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. इलाज के दौरान देर रात में उसकी मौत हो गई. मामले में बताया गया था कि लक्ष्मी देवगम के पड़ोस में रहने वाली पंगला देवगम के साथ किसी बात को लेकर हिंदू देवगम का विवाद हो गया था. उसी बात से नाराज पंगला के रिश्तेदार रूपसिंह हेम्ब्रम ने बदला लेने की भावना से हिंदू पर हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई.
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