Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के मानगो में छह साल की बच्ची को बिस्कुट दिलाने के नाम पर अश्लील हरकत करने वाले मो. रमजानी को अदालत ने दोषी पाया है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल पोक्सो न्यायधीश संजय कुमार की अदालत ने मो. रमजानी को दोषी पाया है. अदालत बुधवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई करेगी. पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई थी. इसके पूर्व साल 2013 में मानगो पुलिस ने नाबालिग से छेड़खानी मामले में मो. रमजानी को जेल भेजा था. कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई थी. जेल से आने के बाद उसने फिर से इस तरह की हरकत की थी.
इसे भी पढ़ें : चाईबासा : प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर सेंगेल का झारखंड बंद 10 अप्रैल को
बिस्कुट दिलाने के नाम पर ले गया था नाबालिग को
घटना साल 2020 की है. घटना के दिन बच्ची घर से बिस्कुट लाने के लिए बगल के रमजानी के दुकान पर गई थी. दुकान मालिक रमजानी ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा. इसी बीच बच्ची के चाचा खोजते हुए दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया तब जाकर मामला थाने पहुंचा.
Leave a Reply