Dhanbad : 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सरायढेला कोयला नगर निवासी सचिन पासवान को 20 साल की सजा सुनाई गई. धनबाद पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा सुनाई. आरोपी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 31 मार्च को अदालत ने सचिन को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर 7 फरवरी 2019 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के अनुसार 2 फरवरी 2019 को 3:00 बजे दोपहर पीड़िता घर से निकली और देर रात तक वापस नहीं लौटी थी. जिसकी सूचना परिजनों ने थाना को दी थी. काफी खोजबीन के बाद भी वह घर नहीं लौटी. 7 फरवरी 2019 को 12:30 बजे रात्रि परिजनों को पता चला कि पीड़िता हीरालाल महतो के घर पर आई हुई है. जब परिजन वहां पहुंचे तो वहां पीड़िता को पाया.
रंजीत हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
रंजीत सिंह हत्याकांड मे सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने गवाह पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 21 अगस्त को अपराधियों ने झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. केंदुआडीह पुलिस ने फहीम के भांजे गोपी
रितिक खान,साजिद, पंकज कुमार यादव, वरुण कुमार विश्वकर्मा ऊर्फ बंटी ऊर्फ बिट्टू, मो. औरंगजेब, शमशाद अख्तर उर्फ विक्की के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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