Ranchi/Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें मिली अंतरिम राहत को एक सप्ताह के लिए विस्तार दिया है. पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है. अब अदालत पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में पूजा की बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई.अंतरिम राहत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि इससे पहले फरवरी माह में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी.
बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. फिलहाल इस केस में रांची ED की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.
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