Dhanbad: कुसुम बिहार निवासी शीला सिन्हा की चाकू गोदकर हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में आज शुक्रवार 26 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने आरोपी अपर्णा बनर्जी, रवि कुमार साव एवं राजकुमार सिंह को उम्रकैद एवं अठारह हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. 22 मई को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी. अदालत ने आरोपी आकाश कुमार केसरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया था। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा ने पैरवी की।
चाकू मारकर की गई थी हत्या
शीला की हत्या 10 मई 21 की रात्रि 10 बजे उसके आवास में चाकू से गोदकर कर दी गई थी, जब वह घर में अकेली थी. पुलिस ने आरोप पत्र में दावा किया था कि अपर्णा बनर्जी और राजकुमार सिंह पति पत्नी के रूप में शीला के घर किरायेदा थे. पुलिस ने आरोप लगाया था कि वे लोग अनैतिक कार्य में लिप्त थे, जिसका विरोध शीला किया करती थी. वहां गलत लोगों का आना जाना था. शीला ने पुलिस को सूचना देने की बात कही थी. इस कारण तीनों ने मिलकर साजिश रची और शीला की चाकू गोदकर हत्या कर दी. प्राथमिकी उनके पुत्र सुमित सिन्हा न दर्ज कराई थी. घटना के वक्त सुमित पटना में कार्यरत था. पुलिस ने 31 जुलाई 21 को आरोप पत्र दायर किया था. 8 अक्टूबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया था.
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