Ranchi : झारखंड के चर्चित बिल्डर अमित सरावगी की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के कोर्ट ने अमित सरावगी की बेल पर सुनवाई करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है. अदालत ने उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है. अमित सरावगी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अविनाश अखौरी और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा. यह मामला अलग-अलग बैंकों से 100 करोड़ से ज्यादा राशि के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है. सीबीआई ने वर्ष 2018 में अमित सरावगी के खिलाफ कांड संख्या 08/2018 दर्ज की थी.
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