Ranchi : लैंड स्कैम के आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत अर्जी पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. ED और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अमित और दिलीप को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट में दोनों अभियुक्तों ने जमानत की गुहार लगायी थी. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने पक्ष रखा. अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की. (पढ़ें, कोडरमा : पार्किंग जोन में लगती है दुकानें, सड़क पर गाड़ियां, हो रही जाम की समस्या)
7 जून को ईडी ने अमित और दिलीप को कोलकाता से किया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने 7 जून को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है.
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