Chaibasa (Ramendra Kumar Sinha) : पत्नी की हत्या करने वाले पति को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हत्या का यह मामला अगस्त 2019 का है. कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुंडियाघर टोला निवासी जयमति कुलूवा की हत्या उसके पति सोबन कुलूवा ने किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद कर दी थी. इस मामले थाना में एक मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 29 अगस्त 2019 की शाम 7 बजे अभियुक्त सोबन कुलूवा ने अपने पत्नी जयमति कुलूवा ली लाठी-डंडे पिटायी कर दी थी जिससे जयमति कुलूवा की मौत हो गई थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने आरोपी पति सोबन कुलूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोबन कुलूवा को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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