Ranchi : नियोजन नीति के तहत शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. इस संबंध में नजराना शकील सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि यह मामला सोनी कुमारी से संबंधित है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी विषयों में अंतिम कट ऑफ मार्क्स के आधार पर सरकार को राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट बनानी थी. कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी लोगों की नियुक्ति पहले की जानी थी. इसके बाद राज्यस्तरीय मेरिट के आधार पर 17786 रिक्त पदों को भरना था.
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