Prayagraj : इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर आज बुधवार को सुनवाई शुरू हो गयी. बता दें कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 21 जुलाई के वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी है. नेशनल खबरो के लिए यहां क्लिक करें
जिला अदालत ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया
जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता के वकील एसएफए नकवी ने विभिन्न आधार पर 21 जुलाई का आदेश रद्द करने का हाईकोर्ट से अनुरोध किया है. दलील दी है कि जिला अदालत ने जल्दबाजी में एएसआई को सर्वेक्षण करने का आदेश देते हुए चार अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. कहा कि जिला अदालत ने याचिकाकर्ता को इस आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया.
जिला अदालत द्वारा पारित आदेश सही है
दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी है कि राम मंदिर मामले में एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया गया और इसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया. इसलिए, जिला अदालत द्वारा पारित आदेश सही है. जान लें कि मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एएसआई के सर्वेक्षण पर 26 जुलाई, शाम पांच बजे तक रोक लगा दी थी. इससे पूर्व, वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था.
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