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Ranchi : जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम ने सदन में आरोप लगाया कि झारखंड में ग्राम सभा की सहमति के बिना खनन पट्टे स्वीकृत किए जा रहे हैं. सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 13 के तहत लघु खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए अनुसूचित जनजाति सहयोग समिति को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है. नियम 11 (क) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टे की स्वीकृति से पहले ग्रामसभा का स्वतंत्र और पूर्ण सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है. मंत्री ने कहा कि इस नियम का पालन किया जा रहा है. इसपर लोबिन हेंब्रम ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं. ग्रामसभा किए बिना राज्यभर में माइंस लीज पर दिए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि विधायक कोई भी एक मामला बताएं, सरकार चलते सत्र में कार्रवाई करेगी.
इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम जवाब देने के लिए खड़े हुए और कहा कि ग्रामसभा के माध्यम से लीज आवंटन होता है. इससे आगे उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य (लोबिन हेंब्रम) कई बार खनन पट्टा को लेकर कह चुके हैं कि वो मेरा मित्र है जरा देख लेंगे.
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