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- सतबरवा में अवैध बालू लदे जब्त जब्त ट्रैक्टर के मालिक, चालक एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करवायी प्राथमिकी
- अवैध बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई का दिया निर्देश
- 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन पर है रोक, नियमों को नहीं माने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई : डीएमओ
Medininagar : डीसी शशि रंजन के निर्देश पर जिले में अवैध बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने कार्रवाई की है. डीएमओ ने गुरुवार को सतबरवा थाने में अवैध बालू लदे जब्त ट्रैक्टर के चालक, मालिक एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी एवं संलिप्त व्यक्तियों पर अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया है.
12 सितंबर को एसडीओ ने जब्त किया था अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को
पलामू जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर डीसी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में मेदिनीनगर एसडीओ ने सतबरवा थाना क्षेत्र से 12 सितंबर को अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर जेएच 08 जी 8764 को पकड़ा था. उन्होंने ट्रैक्टर को थाने के सुपूर्द कर दिया था. बाद में अंचलाधिकारी सतबरवा ने इसकी जानकारी जिला खनन पदाधिकारी को दी. गुरुवार को डीएमओ आनंद कुमार सतबरवा थाना पहुंचे और जांच करते हुए ट्रैक्टर मालिक,चालक एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी. साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध बालू खनन में संलिप्त सभी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए कानूनी कार्रवाई करें.
10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन पर है रोक
जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार के अवैध खनन, भंडारण एवं परिहवन नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन पर रोक है. नियमों को नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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