Latehar: चेक बाउंस के एक मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार की अदालत ने आरोपी दिनेश कुमार ठाकुर को दोषी पाया है. अदालत ने आरोपी को चेक की रकम 1,39,000 रुपये तथा जुर्माना 36 हजार रूपये का भुगतान करने को कहा है. साथ ही छह माह का साधारण कारावास की सजा मुकर्रर की है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामले के अनुसार शहर के शहीद चौक निवासी सागर कुमार, पिता ध्रुप नारायण प्रसाद ने दिनेश कुमार ठाकुर, पिता अवधेश ठाकुर को बतौर कर्ज 1,39,000 रुपये वर्ष 2020 में दिया था. इसके एवज में आरोपी ने यूनियन बैंक का एक चेक दिया था जो बाउंस कर गया था.
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