Ranchi : साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज का दी है. न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने 8 फरवरी को पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई की थी. अदालत ने सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में ही है. पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी निचली अदालत ने पहले ही खारिज कर दी है. अब हाईकोर्ट में भी पंकज मिश्रा को बेल देने से इनकार कर दिया है.
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