Ranchi : टेरर फंडिंग केस के आरोपी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के कमांडर बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिनोद गंझू को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में विनोद गंझु की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. चतरा जिले के टंडवा थाना में बिनोद गंझू के खिलाफ वर्ष 2017 में कांड संख्या 2 दर्ज की गयी थी, जिसे टेकओवर कर एनआईए ने जांच की है. विनोद गंझू पर एनआईए ने IPC की धारा 147, 148, 149, 427, 3, 4, आर्म्स एक्ट की धारा 27 और CLA (क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट) एक्ट की धारा 17(i), (ii) के तहत चार्जशीट दाखिल की है. जांच एजेंसी ने उसके ठिकानों से करीब 90 लाख से ज्यादा कैश बरामद की थी.
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