Ranchi : अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. भगवान भगत और सुनील यादव के खिलाफ रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने आरोप भी गठित कर दिया है. दोनों सभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं. इन पर पंकज मिश्रा के सहयोग से साहिबगंज में पत्थर का अवैध खनन और ढुलाई कर कारोबार करने का आरोप है. भगवान भगत और सुनील यादव फिलहाल जेल में बंद है.