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Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने हत्या के पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मंटू पांडे, राकेश सिंह, मुन्ना सिंह, बिनोद रजक और बीटू पांडे को बरी किया है. सभी आरोपियों पर पवन ठाकुर की हत्या के आरोप में वर्ष 2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पवन ठाकुर की हत्या गोली मारकर की गई थी. मृतक की पत्नी के बयान पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किया था, लेकिन ये गवाह आरोपों को साबित नहीं कर पाए.
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