Koderma: दहेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को आरोपी पति अनवर अंसारी, पिता स्वर्गीय करीम अंसारी, गांव दसारोखुर्द, थाना मरकच्चो, जिला कोडरमा को 304 बी आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि मामला वर्ष 2019 का है. इसे लेकर मरकच्चो थाना में केस दर्ज किया गया था. वहीं सुनवाई के दौरान अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान सभी 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया. पीपी वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
इसे लेकर मृतका के पिता याकूब अंसारी ने मरकच्चो थाना में मामला दर्ज कराया था. थाना को दिये आवेदन में कहा था कि उसकी पुत्री की शादी 2017 को अनवर अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी. कुछ दिनों तक वह ससुराल में ठीक से रही. उसके बाद उसे ससुरालवालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. पंचायती भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसी बीच उसे एक पुत्री हुई. बाद में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आपकी पुत्री की हत्या कर दी गई है. यह जानकारी मिलने के बाद वे लोग तुरंत पुत्री के ससुराल पहुंचे. वहां देखा कि उनकी पुत्री नूरजहां खातून एवं नातिन नेहा परवीन की हत्या कर कुआं में फेंक दिया गया है. पिता ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने की गुजारिश की थी.
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