Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने अवैध रूप से भारत में घुसकर जिश्मफरोशी करने की तीन आरोपी युवतियों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि आरोपियों को दस-दस हजार के दो निजी मुचलके भरने साथ-साथ ट्रायल में सहयोग करने और केस चलने के दौरान मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया है. आरोपी युवतियों की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप ने बहस की. बता दें कि रांची पुलिस ने 5 जून को तीन बांग्लादेशी मूल की युवतियों को गिरफ्तार किया था. तीनों युवतियों को बरियातू थाना क्षेत्र के बाली रिसोर्ट हिल व्यू रोड से गिरफ्तार किया गया था. जिनकी उम्र करीब 20-24 वर्ष के बीच है. पकड़ी गयी तीनों बांग्लादेशी महिलाओं का नाम और पता पूछने पर इनके द्वारा फर्जी तरीके से भारत में बनाये गये आधार कार्ड दिखाया गया. जिनमें इनका नाम पायल दास, अनिका दत्ता और खुशी लिखा गया है. लेकिन इसकी जांच करने पर पता चला कि इन सभी का 1. निम्पी बरुआ उर्फ पायल दास 2. सरमीन अख्तर उर्फ अनिता दत्ता 3. निपा अख्तर उर्फ खुशी जो अपना नाम बदलकर भारत में रह रही हैं. इनके पास से कुल चार मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया था.
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