Ranchi: फुटपाथ दुकानदारों को हटाने से पहले पूर्व उनके पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने नगर निगम से कहा है कि मेन रोड, लालपुर, बिरसा चौक और हिनू समेत अन्य प्रमुख चौक के पास से फुटपाथ दुकानदारों को जल्द से जल्द हटाए व अगली सुनवाई तक एफिडेविट दायर करें. इस संबंध में नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है. कोर्ट ने मौखिक रांची नगर निगम से कहा है कि मेन रोड (महात्मा गांधी मार्ग), लालपुर, हीनू, बिरसा चौक आदि जगहों में फुटपाथ दुकानदार एवं सब्जी विक्रेताओं को अविलंब हटाए और सोमवार दायर करें. यानी 15 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करें.
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों और सब्जी बेचने वालों को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और रांची नगर निगम संयुक्त अभियान चलाए. सब्जी विक्रेताओं के लिए नगर निगम अलग जगह सुनिश्चित करे. कोर्ट में नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि लालपुर चौक के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए कौन-सी जगह निर्धारित की गई, उसकी भी जानकारी दें. कोर्ट ने यह भी मौखिक कहा कि राजधानी में सड़कों पर लोग अपने वाहन लगा देते हैं और वेंडर भी अपने दुकान सजा देते हैं और ट्रैफिक पुलिस उन पर एक्शन नहीं लेती है. राज्य सरकार भी राजधानी में जाम की समस्या को गंभीरता से लें, अन्यथा कोर्ट आला पुलिस अधिकारी को तलब कर सकती है.
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