Lagatar News Network
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना की सीबीआई जांच को रोकने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जांच रोकने का कोई औचित्य नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा है कि वह किसी एक व्यक्ति को क्यों बचाना चाहती है. उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें संदेशखाली घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था.
जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार ने 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिला की थी. याचिका में हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी. राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि कुछ खास लोगों के फायदे के लिए मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे. इससे पुलिस विभाग का मनोबल कमजोर हुआ है.