Vinit Abha Upadhyay
Ranchi : झारखंड में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़े जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है. वकीलों को सरकारी योजनाओ से जोड़कर सुविधा दिलाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विद्युत् रंजन षाड़ंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसा की खंडपीठ में हुई. इस दौरान हाइकोर्ट ने सरकार को वकीलों को जीवन बीमा का लाभ देने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि ज्यादातर वकील अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पाते, ऐसे में जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करना सरकार का काम है. वहीं अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय लोगों को न्याय दिलाने के अपने कर्त्तव्य में तत्पर रहते हैं. लेकिन उन्हें सरकार की ओर से न्याय नहीं मिलता. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शादाब अंसारी ने पक्ष रखा.
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