कीर्तन में गया था मुकेश, पत्नी ने प्रेमी से करवा दी थी हत्या
Dhanbad : धनबाद के सोमनगर दामोदरपुर में करीब ढाई साल पहले हुई मुकेश कुमार पंडित की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की आदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी दामोदरपुर निवासी जेल में बंद उज्जवल शर्मा को उम्रकैद व पंद्रह हजार रुपए जुर्माना और मृतक की पत्नी नीलम देवी को उम्रकैद व दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. इस मामले में मुकेश के पिता इतवारी पंडित की शिकायत पर धनबाद थाने में 26 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 25 मार्च 2022 की रात मुकेश रात में हरिकीर्तन सुनने करमाटांड़ जाने की बात कहकर घर से निकला था. वह हटिया में पान दुकान चलाता था. रात में काफी देर तक जब वह नहीं लौटा, तो घर वालों ने काफी खोजबीन की. अगले दिन सुबह में उसकी बाइक दामोदरपुर के डहारकुल्ही स्थित फुटबॉल मैदान में गिरी मिली. उससे थोड़ी दूरी पर बांसवाड़ी में उसका शव पड़ा मिला था. मुकेश की हत्या गोली मारकर की गई थी. उसके शरीर में दो स्थानों पर गोली लगने के निशान थे. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उज्जवल को पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व मोबाइल फोन बरामद किया गया. मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि हत्या के पहले और बाद भी उज्जवल ने मृतक की पत्नी नीलम देवी के साथ बात की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 28 जून 2022 को दोनों के विरुध आरोपपत्र दायर किया था.
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