Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने हिमांशु चौधरी की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई. उनकी नियुक्ति स्टेट फ़ूड कमीशन (SFC) के अध्यक्ष के पद पर हुई थी. हिमांशु चौधरी को इसी वर्ष जुलाई महीने में सरकार ने स्टेट फ़ूड कमीशन के अध्यक्ष पद से हटाया था. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट के सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए यह निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट के अगले आदेश के बिना स्टेट फ़ूड कमीशन के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति न की जाए. हिमांशु चौधरी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.
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