Prayagraj : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि और उन्हें सुनाई गयी चार साल की सजा सोमवार को रद्द कर दी. इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वह सांसद बने रहेंगे. वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था. इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है.
VIDEO | “A big relief was given by the court. We thank the court. Hearings happened for ten days. We will be giving details after reading the order copy,” says advocate Upendra Upadhyay on Allahabad High Court staying conviction of Samajwadi Party MP from Ghazipur Afzal Ansari in… pic.twitter.com/scmJOqeAr3
— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2024
गाजीपुर की अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को चार साल की की सजा सुनाई थी.
न्यायमूर्ति एसके सिंह इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की अदालत के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया. गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी. इसके अलावा उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद, अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गये, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की.
न्यायालय ने चार जुलाई 2024 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था
उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2023 को अफजाल को जमानत दे दी, लेकिन इस मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जिसके चलते उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई. साथ ही वह भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गये क्योंकि उन्हें सुनाई गई सजा दो वर्ष से अधिक की थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में चार जुलाई 2024 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.
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