Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अलोक में आज बुधवार को राज्य के वरीय IAS अधिकारी और ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को यह बताया कि किस नियम के तहत रिटायर्ड अधिकारियों को विभाग सेवा में लिया जाता है. वहीं राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब भी दाखिल किया गया. इसके बाद अदालत ने अगली पेशी में ऊर्जा सचिव को सशरीर पेशी से मुक्त करते हुए प्रार्थी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
विद्युत विभाग में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राजेश सिंह ने हाईकोर्ट में दायर की है जनहित याचिका
दरअसल राजेश कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. राजेश कुमार ने जनहित याचिका में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति की मांग की है. इस मामले में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने पक्ष रखा.
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