- – क्रियान्वयन विभाग ने जारी किया एसओपी
Ranchi : झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में कई बदलाव किये गये हैं. इस योजना के तहत पहले वोटर आईटी और महिला के नाम पर राशन कार्ड होने अनिवार्य था. लेकिन सरकार ने दोनों डॉक्यूमेंट्स की बाध्यता समाप्त कर दी है. यानी जिन महिलाओं का उनके नाम का राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं. अब पिता/ पति के नाम पर भी राशन कार्ड होगा और उसमें महिला का नाम होगा तो वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगी. कैबिनेट के निर्णय के बाद महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर एसओपी जारी कर दिया है.
यह है नयी गाइडलाइन :
- – झारखंड की निवासी हो.
- – आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और 50 वर्ष से कम आयु की हो.
- – आवेदिका का आधार कार्ड और राशन कार्ड उपलब्ध हो.
- – इनकम टैक्स भरने वाले परिवार से नहीं हो, परिवार से अभिप्रेत है – पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे, दिव्यांग बच्चे.
- -आवेदिका स्वयं या उनके पति, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित / स्थायी कर्मी/संविदा कर्मी/मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित न हो, अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो.
- – आवेदिका ईपीएफ धारी ना हो.
- – आवेदिका महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो.
ऐसे करें आवेदन
- – ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र व पंचायत भवन, शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकती है.
- -आवेदन संग्रहण केंद्र पर जाकर भी आवेदन दे सकती हैं. डीसी ने कुछ स्थलों को आवेदन संग्रहण केंद्र के रूप में घोषित किया है.
- – डीसी द्वारा आवेदन संग्रहण केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जायेगा.
- – आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती रसीद दिया जायेगा, जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाइल संख्या स्पष्ट रूप से लिखा जायेगा.
आवेदन के लिए यह दस्तावेज अनिवार्य
- – एक पासपोर्ट साइज फोटो
- – आधार कार्ड की छायाप्रति (फोटो कॉपी)
- – बैंक पासबुक की छायाप्रति
- – राशन कार्ड की छायाप्रति
स्व घोषणा पत्र
- टिप्पणी – योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा.
- उपर्युक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है. जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता/पति का राशन कार्ड मान्य होगा.
- आवेदन जमा होने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए JAP-IT द्वारा विकसित पोर्टल पर Digitization का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में संपन्न कराया जायेगा और ABPS/PFMS Portal या अन्य Digital माध्यमों से सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा भुगतान किया जायेगा.
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