Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी विनोद राम को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (7) विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को सजा का एलान किया. दुष्कर्म की घटना को रांची के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ओबरिया नायक टोला में अंजाम दिया गया था. घटना 26 मार्च 2020 की है.पीड़िता के द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के मुताबिक, जब वह धान कुटाने मील गई थी, तब विनोद उसे बहला-फुलसा कर तालाब के किनारे लीची बागान की ओर ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया. उसके बाद विनोद ने पीड़िता को धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर उसे जान से मार देगा. अभियोजक पक्ष ने मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत सात गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया.
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