Dhanbad : अदालती आदेश के बाद भी डिक्री धारकों को 5577669.35 रुपए का मुआवजा भुगतान नहीं किए जाने के कारण डिक्री धारक उमाशंकर सिंह व अन्य ने धनबाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आवेदन दायर कर डीसी व एलआरडीसी का वेतन रोकने का आग्रह किया है.अदालत ने सुनवाई की तारीख निर्धारित की है. इस बाबत जानकारी देते हुए डिक्री धारक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी डिग्री धारकों के पक्ष में मुआवजे की राशि भुगतान करने का आदेश दिया था.जिसका भी अनुपालन इन पदाधिकारियों ने नहीं किया और जानबूझकर डिक्री धारकों को उनके शेयर का भुगतान नहीं किया गया. अशोक सिंह ने बताया कि इसके पूर्व 18 मार्च 2023 को धनबाद डीसी के विरुद्ध कुर्की रिट जारी की गई थी. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को डिक्री धारकों के पक्ष में कुर्क की गई राशि के संबंध में चेक या डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था लेकिन इसका भी अनुपालन नहीं किया गया. जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आश्वासन दिया था कि जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा परंतु भुगतान नहीं किया गया. अशोक सिंह व अन्य ने दोनों पदाधिकारियों का वेतन रोकने की प्रार्थना अदालत से की है.अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है.
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