Dhanbad : नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी चिरकुंडा निवासी किक बॉक्सिंग कोच विपुल मिश्रा को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता किक बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी, जो आरोपी कोच से किक बैक्सिंग सिखती थी. आरोप था कि किक बॉक्सिंग के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप दार्जिलिंग में कोच पीड़िता को ले गया था. वहां दोनों एक सितंबर 2023 से दस सितंबर तक रुके थे. इस दौरान कोच विपुल मिश्रा ने पीड़िता को धमकी देकर कि यदि उसकी बात नहीं मानी, तो उसे गेम में खेलने नहीं देगा और उसका फोटो वायरल कर देगा, उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.
आरोप था कि पीडि़ता 22 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने रांची के खेल गांव गई थी. वहां भी आरोपी विपुल मिश्रा ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया. पीड़िता और उसके दोस्त आदित्य ने जब इसका विरोध किया, तो विपुल बॉस के सहयोगियों ने आदित्य के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया. इसकी प्राथमिकी खेल गांव थाने में दर्ज की गई. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 दिसंबर 2023 को विपुल के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. 14 मार्च 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने कुल नौ गवाहों का परीक्षण कराया था.
अधिवक्ता ने लगाई जान-माल की सुरक्षा की गुहार
Dhanbad : धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता राजीव सिंह ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को पत्र लिखकर जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है. अध्यक्ष को लिखे पत्र में अधिवक्ता राजीव ने कहा है कि उसके पिता की मृत्यु 2013 में हो गई थी. इसके बाद से जब भी वह अपनी जमीन की देखरेख करने अपने पैतृक स्थान बिहार के मधेपुरा जिला के मधुकरचक गांव जाता है, वहां के निवासी संजय सिंह और उसके लोग उसे धमकी देते हैं. उसे प्रताड़ित भी किया जाता है.
यह भी पढ़ें : धनबाद : कोयला नगर में संस्कार स्वच्छता पर सेमिनार, 8 स्कूलों के प्राचार्य सम्मानित II समेत 2 खबरें
Leave a Reply