Ranchi: निर्वाचन सदन में शनिवार को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने प्रेसवार्ता किया. डॉ. नेहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा किसी की भावना को आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए. ऐसा बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है. चुनाव आयोग के इन दिशा-निर्देशों को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में मुख्य रूप से कहा गया है कि मतदाताओं की जातिगत/सांप्रदायिक भावानाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी. मतदाताओं को गुमराह करने के उदेश्य से राजनैतिक दल और कार्यकर्ता बगैर तथ्यात्मक आधार के कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे. बगैर प्रमाणित आरोप के तोड़-मरोड़ कर अन्य दलों अथवा दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करनी है. नेताओ अथवा कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी पहलू, जो सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित नहीं हों, की आलोचना नहीं की जाएगी. अपने विरोधी को अपमानित करने के लिए व्यक्तिगत आक्षेप के निम्नतम स्तर का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
कहा कि चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा. खासकर धार्मिक उपहास और निंदा के संदर्भ नहीं दिए जा सकते. राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी ऐसे बयान से परहेज करना है, जिन्हें महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है. सोशल मीडिया में विरोधियों को अपमानित या तिरस्कार करने वाले, गरिमा से नीचे के पोस्टों को साझा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. उन्होंने बताया अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ 19 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. राज्य में 57.66 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गयी है.
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