Ranchi : झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा. दरअसल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठित करने और इसके लिए दो अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था. लेकिन शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि दो सप्ताह तक किसी नाम का सुझाव न दिया जाये.
गिफ्ट डीड के जरिए मुस्लिमों को दी जा रही जमीन : केंद्र सरकार
बता दें कि जमशेदपुर के रहने वाले दानयल दानिश ने संथाल के इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा घुसपैठ का मामला उठाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इस याचिका पर अब तक हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है और वहां की जमीन मुस्लिमों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही है. वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुणा इजाफा हुआ है और आदिवासियों की आबादी 44 फीसदी से घटकर मात्र 28 फीसदी रह गयी है.