-आग तुरंत बुझाएं, एटीआर दें और व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करें
-अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी
Ranchi: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि सोनारी के कचरा डंप में लगी आग को तुरंत बुझाने, इससे हो रही प्रदूषण को अविलंब नियंत्रित करने तथा इस बारे में एक व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करें और याचिका में लगाये गये आरोपों के संबंध में एटीआर 8 जनवरी, 2025 के पूर्व दायर करे. यह मामला सुनवाई के लिए एनजीटी की अदालत (कोलकाता बेंच) में 8 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है. इस मामले की सुनवाई अमित स्थालकर और डॉ. अरूण वर्मा की पीठ में होगी. यह आदेश 11 दिसम्बर, 2024 को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की याचिका संख्या-46/2024 पर सुनवाई के दौरान दिया गया.
इसे भी पढ़ें – जॉर्ज सोरोस-सोनिया गांधी के रिश्ते पर गिरिराज सिंह ने पोस्टर लहराये, विपक्ष का अडानी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन
Leave a Reply