Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट के वैसे वकील अगले वर्ष होने वाले चुनाव में मतदान करने से वंचित हो सकते हैं, जिनका वार्षिक एवं अन्य शुल्क बकाया है. बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि आज ( सोमवार) की है और जो भी अधिवक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे उन्हें चुनाव में मतदान करने से वंचित रहना पड़ेगा. एडहॉक कमेटी ने हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं को बकाया खत्म करने की अपील की है ताकि वे वोटिंग में हिस्सा ले सकें.
23 जनवरी को है हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की नयी कमेटी का चुनाव
बता दें कि झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीख का एलान हो गया है. चुनाव अधिकारियों ने चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है. 23 जनवरी को हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की नयी कमेटी का चुनाव हाईकोर्ट के अधिवक्ता वोटिंग के जरिये करेंगे. कुल 16 पदों पर चुनाव होने हैं.