Ashish Tagore
Latehar: मनरेगा की योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में जिले के बालुमाथ प्रखंड के तत्कालीन बीपीओ समेत 19 मनरेगा कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. इन मनरेगा कर्मियों की संविदा भी रद्द की जायेगी. शुभम संदेश ने जब इस बाबत उपायुक्त गरिमा सिंह ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश प्राप्त हुआ है और इन मनरेगा कर्मियों पर कार्रवाई की जायेगी. बता दें कि इस खबर को शुभम संदेश ने प्रमुखता से छापा था.
क्या है मामला
जिले के बालूमाथ प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मनरेगा योजनाओं टीसीबी व मेंढ़बंदी को बिना सिक्योर पीओ लॉगिन के द्वारा अप्रुव किये ही ऑनगोइंग एवं पूरा करने का आरोप है. जब इसका खुलासा हुआ तो आरोपों की जांच लातेहार के लोकपाल के द्वारा करायी गयी थी. जांच में आरोपों को सही पाया गया था. ग्रामीण विकास विभाग ने जुुलाई में ही गबन की राशि की वसूली सरकारी पदाधिकारी व कर्मियों करने एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने एवं संविदा कर्मियों की संविदा रद्द कर उन पर प्राथमिकी करने का निर्देश दिया था. ग्रामीण विकास विभाग के कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गयी थी. प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर इस बार सरकार ने सात दिनों के अंदर कार्रवाई कर प्रतिवेदन सौंपने का नि र्देश दिया है.
इन पर होगी प्राथमिकी दर्ज
जांच में बीपीओ मुजफ्फर कमाल, कंप्यूटर आपरेटर अभिषेक साहु व रोहित कुमार केशरी, बीएफटी प्रबील राम व ललन कुमार, जीआरएस शत्रुधन महतो, सीताराम मिस्त्री, रानी कुमार, उपेंद्र यादव, अजय भगत, समसूल हक, सत्तेंद्र पासवान, हीरालाल सिंह, सुरेंद्र पासवान, निरंजन कुमार, सुजीत कुमार सिंह, शत्रुधन महतो, सुरेंद्र कुमार व राजेश प्रसाद दोषी पाये गये थे. सरकार ने इन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है.
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