ADITYAPUR(SANJIV MEHTA): शहर के चर्चित 111 सेव लाइफ अस्पताल के डॉक्टर ओपी आनंद को 9 जून और 18 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद राहत मिली है. कोर्ट ने 8 जून 2021 को ड्रग इंस्पेक्टर कुंज बिहारी द्वारा उनके आवास से जब्त दवाओं के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज कर दिया है. इस फैसले पर हर्ष पर जताते हुए डॉ. ओपी आनंद ने कहा कि कोर्ट के फैसले से अभिभूत हूं. उन्होंने लगातार न्यूज से बात करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आर्डर में लिखा हुआ शब्द और हर वाक्य को समझने का कोशिश कर रहा हूं. जिसके बाद ही कुछ कह सकूंगा.
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23 मई 2021 को गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर आनंद
बता दें कि एक मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी मामले में जांच अधिकारी ने डॉक्टर आनंद एवं उनकी पत्नी सरिता आनंद, डॉक्टर रक्षित आनंद को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 304, 386, 354 सी और 34 के तहत दोषी मानते हुए न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में डॉ. आनंद को 23 मई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. आज कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि एक कोरोना कमांडर और सत्य निष्ठा का पहचान करते हुए हाई कोर्ट ने जो हमें संरक्षण प्रदान किया है उससे मैं अभिभूत हूं.
स्वास्थ्य मंत्री को कैमरे पर भला बुरा कहकर चर्चित हुए थे डॉ. आनंद
बता दें कि डॉ ओपी आनंद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कैमरे पर भला बुरा कहकर चर्चित हुए थे, जिसके बाद उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. उनके अस्पताल में ताला जड़वा कर उन्हें जेल भी भिजवाया गया था. उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर समाज में सबसे ज्यादा सम्मान पाता है. ऐसे में डॉक्टर की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने समाज के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराकर उसकी जीवन की रक्षा करे.
साथ देने वाले शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया
उन्होंने कहा कि उन्हें समाज के हितों पर सरकारी कुठाराघात करने वालों से पिछले दिनों संघर्ष करना पड़ा. वे ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि इस चौतरफा विध्वंसक सरकारी हमले को बर्दाश्त करने की शक्ति उन्हें दी. इस धर्मयुद्ध में उनका साथ व संरक्षण देने वाले शुभचिंतकों का वे हृदय से शुक्रगुजार हैं.
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