Ranchi: ऊर्जा विभाग का पुनर्गठन, विभिन्न नए प्रमंडल और पदों के सृजन के बाद अफसरों के कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है. इसको लेकर ऊर्जा विभाग ने बीते 14 अक्टूबर को अधिसूचना जारी दिया.
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कौन क्या कार्य करेंगे
अभियंता प्रमुख : अभिंयता प्रमुख, ऊर्जा विभाग का कार्य एवं शक्तियां झारखंड लोक निर्माण संहिता पीडब्लूडी कोड में निहित प्रावधानों एवं राज्य के अन्य कार्य विभागों के अनुरूप होगी. अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग के कार्यों के निरीक्षण, पर्यवेक्षक एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे. इनके द्वारा ऊर्जा विभाग के अंतगर्त कार्यरत सभी इकाईयां जैसे टीवीएनएल, विद्युत नियमों, ज्रेडा आदि से संबंधित नीति निर्धारण, विद्युत नियमों के अनुपालन में विभाग को तकनीकी परामर्श प्रदान करेंगे. इसके साथ ही सीईए रेगुलेशन के तहत 132 केवी क्षमता से अधिक एवं 50 एमवीए से अधिक क्षमता के विद्युत अधिष्ठापनों का निरीक्षण कार्य किया जाएगा.
मुख्य विद्युत निरीक्षक : विद्युत निरीक्षालय एवं उससे संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं क्रियान्वयन उत्तरदायी होंगे. मुख्य विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षालयों के प्रमुख होंगे. साथ ही साथ भारतीय विद्युत 2003 की धारा 127 के तहत ऐपीलेंट ऑथोरिटी के रूप में कार्य करेंगे. मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विद्युत निरीक्षक कार्यालयों के कार्यों के निरीक्षण एवं क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होंगे. विद्युत निरीक्षक कार्यालय में पदास्थापित सहायक विद्युत निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र का आवंटन विद्युत निरीक्षक के परामर्श से मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा.
मुख्य विद्युत अभियंता : मुख्य विद्युत अभियंता का पद मुख्य विद्युत निरीक्षक के पद से अलग होने के बाद विद्युत कार्य विभाग के लिए निर्धारित रहेगा. मुख्य विद्युत अभियंता सह मुख्य विद्युत निरीक्षक के सचिव (प्रावैधिक) का पद भी मुख्य अभियंता के सचिव (प्रावैधिक)के रूप में विद्युत कार्य विभाग के अंतर्गत होगा. ये पीडब्लूडी कोड एवं समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं के अनुरूप विद्युत कार्य विभाग के संचालन एवं कार्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे.
एसओआर सेल : यह सेल एसओआर सेल के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा. अपने सभी अनुशंसा मुख्य अभियंता को भेजेंगे. यह सेल मुख्य विद्युत अभियंता के अधीन होगा. इससे संबंधित सभी वेतन एवं निकासी मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालय से किया जाएगा.
विद्युत लाईसेंसिंग बोर्ड : विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षालय के अधीन रहेंगे एवं इससे संबंधित वेतन एवं निकासी मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय से किया जाएगा. यह बोर्ड विद्युत निरीक्षणालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय होगा.
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