खनिजों की ढुलाई पर प्रति ट्रिप चालान 1200 रुपये यूजर चार्ज, पत्थर व्यवसायियों ने किया विरोध

Sanjeet Yadav

Ranchi: पथ निर्माण विभाग द्वारा झारखंड में खनिजों की सड़क मार्ग से ढुलाई पर प्रति ट्रिप 1200 रुपये कंपोजिशन यूजर करने को लेकर राज्य के पत्थर व्यवसायी विरोध कर रहे हैं. इस मामले को लेकर पलामू, गढ़वा, लातेहार सहित राज्य के अन्य जिलों में भी में पत्थर व्यवसायियों की बैठक करने की राजनीति तैयार की जा रही है. सभी जिलों में बैठक होने के बाद 3 दिनों के अंदर राज्यभर के पत्थर व्यवसायी रांची में बैठक करेंगे.

 

पत्थर व्यवसायियों ने किया विरोध

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इस मामले में झारखंड पत्थर व्यवसायी संघ के सचिव पंकज कुमार सिंह ने यूजर चार्ज को जेम पोर्टल व चालान से जोड़ने का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि मामला अभी हाइकोर्ट में चल रहा है. यह हाइकोर्ट की अवमानना का मामला भी बनता है. जेम पोर्टल अवैध खनन को रोकने के लिए बना है, न कि पथ निर्माण विभाग के टोल टैक्स वसूली के लिए.  उन्होंने कहा कि झारखंड के पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक कर इसका पूरा विरोध करेंगे. कहा कि जल्द ही इस मामले को कोर्ट में ले जायेंगे.

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वहीं पलामू के माइंस एसोसिशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने भी यूजर चार्ज को जेम पोर्टल व चालान से जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने पत्थर व्यवसायियों पर टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाल दिया है. 


पत्थर व्यवसायी जब पत्थर खदानों से लेते हैं तो उस समय भी 1200 रुपए का चालान देते हैं और पथ निर्माण विभाग द्वारा पत्थर व्यवसायियों से 1200 रुपए यूजर चार्ज लिया गया. ऐसे में दोनों चार्ज को मिलाकर 2400 रुपए पत्थर व्यवसायियों को टैक्स देना पड़ेगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.

 
उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल अवैध खनन को रोकने के लिए बना है, न कि पथ निर्माण विभाग के टोल टैक्स वसूली के लिए. उन्होंने बताया कि मामला अभी हाइकोर्ट में चल रहा है. 

 

क्या है मामला


पथ निर्माण विभाग द्वारा झारखंड में खनिजों की सड़क मार्ग से ढुलाई पर प्रति ट्रिप 1200 रुपये कंपोजिशन यूजर चार्ज लागू कर दिया गया है. इसकी वसूली भी शुरू हो गयी है. यूजर चार्ज लेने के लिए खान विभाग द्वारा जारी चालान से इसे जोड़ दिया गया है. यानी जितने चालान निर्गत होंगे, उनमें 1200 रुपये प्रति चालान पथ निर्माण विभाग वसूलेगा. 


झारखंड में कोयला, लोहा, पत्थर, बॉक्साइट, बालू व अन्य खनिजों के प्रतिदिन औसतन 25 हजार चालान निर्गत होते हैं. इससे पथ निर्माण विभाग को प्रतिदिन करीब तीन करोड़ रुपये की आय होगी. यह राशि झारखंड हाइवे फी (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) अमेंडमेंट रूल्स 2025 के तहत ली जा रही है. 


13 मई 2025 की तिथि से यह प्रभावी है. नौ टन से अधिक खनिज परिवहन करनेवाले वाहनों से 1200 रुपये प्रति ट्रिप लिये जायेंगे. इससे कोयला, पत्थर और बालू जैसी निर्माण सामग्री की कीमतों में इजाफा हो सकता है.

 

यूजर चार्ज नहीं देते हैं तो 2400 देना होगा जुर्माना


नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कोई खनिज परिवहन के दौरान यूजर चार्ज नहीं देता है, तो उस पर उतनी ही राशि का जुर्माना किया जायेगा. यानी कि 1200 रुपये यूजर चार्ज व 1200 रुपये फाइन समेत कुल 2400 रुपये देने होंगे.

 

जेम पोर्टल से जोड़ने का निर्देश


पथ निर्माण विभाग द्वारा खान सचिव को लिखे पत्र में यूजर चार्ज को जेम पोर्टल के माध्यम से करने का आग्रह किया गया था. इसके बाद 24 जून को खान निदेशक राहुल सिन्हा ने खनिजों के परिवहन में यूजर चार्ज जेम पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश दिया है.